Haryana

पलवल के भोल्डा गांव की सरपंच बर्खास्त,फर्जी निकला आठवीं पास का प्रमाण पत्र

जिला उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ

पलवल, 21 सितंबर (Udaipur Kiran News) । जिले के ग्राम पंचायत भोल्डा की सरपंच आरती को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सरपंच आरती ने चुनाव के समय शैक्षणिक योग्यता के लिए आठवीं कक्षा का सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसकी शिकायत होने पर उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जांच कराई तो वह फर्जी पाया गया।

जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बडौली को निर्देश दिए हैं कि वह उक्त सरपंच से ग्राम पंचायत भोल्डा का चल अचल संपत्ति का समस्त चार्ज लेकर बहुमत वाले पंच को दे दिया जाए।

भोल्डा गांव निवासी आरती पर सरपंच पद के लिए आठवीं कक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल एवं एडीसी पलवल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरती सरपंच ग्राम पंचायत भोल्डा के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।

जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरती सरपंच ग्राम पंचायत भोल्डा खंड बडौली को सरपंच पद से पदमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।

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(Udaipur Kiran) / गुरुदत्त गर्ग

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