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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मुख्य आरोपित सलमान को 20 व सहयोगी फैजान को 4 साल की सजा

दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मुरादाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-दो घनेंद्र कुमार की अदालत ने आज 14 वर्ष पहले नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले दोषी मुख्य आरोपित सलमान को बीस साल की कैद सुनाई है। जबकि उसके सहयोगी आरोपित फैजान को चार साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर क्रमशः 1 लाख व 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

थाना कटघर क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने आठ नवम्बर 2011 को कटघर थाने में अपनी नाबालिग दो बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी अपनी सात वर्षीय छोटी बहन के साथ दवा लेने गई थी। इसके बाद दोनों बहन वापस नहीं आई। बाद में पिता को पता चला कि उसकी दोनों बेटियों को कटघर के रहमतनगर निवासी सलमान और फैजान दवा दिलाने के बहाने अपनी बाइक से अगवा कर ले गए हैं। दो दिन बाद फैजान छोटी बेटी को घर पहुंचा गया था, जबकि चार दिन बाद बड़ी बेटी भी घर आ गई थी। उसने बताया कि सलमान उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गया था। वहां आरोपित ने उसके दुष्कर्म किया था। विरोध पर सलमान ने उसे यातनाएं दी थीं। गर्म सरिया से जला दिया गया था। पुलिस ने बेंगलुरु से आरोपित सलमान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित फैजान और सलमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट घनेंद्र कुमार अदालत में चली। अदालत ने आज सलमान को बीस साल और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जबकि सह आरोपित फैजान को चार साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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