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साेनभद्र : काेर्ट ने दुष्कर्म के दाेषी काे सुनाई 20 साल की सजा

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सोनभद्र, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश में साेनभद्र जिले की अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार काे दुष्कर्म के दाेषी काे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जुगैल थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में रहने वाले पीड़ित पिता ने 17 मार्च 2021 को थाना में तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी पांच बेटियां हैं, जिनमें से तीन की शादी हो चुकी है। दाे बेटियाें में चाैथे नंबर की बेटी जाे कक्षा सात में पढ़ती थी, उसे पड़ाेसी रमेश यह भराेसा देकर अपने साथ ले गया था कि उसकी काेई संतान नहीं है। बेटी काे अपनी बेटी बनाकर रखेगा। उसका पालन-पाेषण, पढ़ाई के साथ उसकी अच्छे परिवार में शादी भी करेगा। आराेप है कि बेटी काे ले जाने के बाद कुछ दिन बाद वह उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा। जब गर्भ ठहर गया तो दवा खिलाकर उसका गर्भपात कराया। इतना ही नहीं उसने यह धमकी दी कि अगर किसी से इसके बारे में बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा।

उसके बाद आराेपित रमेश ने कुछ दिन के लिए बेटी को साढ़ू के घर छोड़ दिया, जहां बेटी ने अपने मौसी, मौसा के साथ ही उसे व अपनी मां को सारी बात बताई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामले में आराेपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और विवेचना कर पर्याप्त सबूत के साथ कोर्ट में रमेश के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल की गई।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। इस मामले में आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद काेर्ट ने दोषसिद्ध हाेने पर रमेश को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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(Udaipur Kiran) / पीयूष त्रिपाठी

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