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राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका स्वीकार की

– मीडिया घरानों को सिख विरोधी दंगों के मामले में समाचार रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने का निर्देश

नई दिल्ली, 6 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के दो हिन्दी अखबारों को निर्देश दिया कि वो 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले के आरोपित सज्जन कुमार के खिलाफ दंगे के दौरान के खबरों की प्रतियां दाखिल करें। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को करने का आदेश दिया।

दरअसल 12 अगस्त को इस मामले में दोनों अखबारों के कर्मचारियों श्रीभगवान और बाला कृषण क्षेत्री के बयान दर्ज हुए थे। बयान में दोनों गवाहों ने 5 नवंबर 1984 से लेकर 11 नवंबर 1984 के अखबारों के क्लिपिंग की तस्दीक की थी, लेकिन दोनों गवाहों ने इन क्लिपिंग के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जरुरी प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किए थे। उसके बाद से सज्जन कुमार की ओर अर्जी दाखिल कर कहा गया कि दोनों अखबारों की खबरों की क्लिपिंग की प्रमाणित प्रति मंगाई जाए नहीं तो बाद में अभियोजन पक्ष उन खबरों को तकनीकी तौर पर साक्ष्य नहीं मानेगा।

बता दें कि 7 जुलाई को सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। सज्जन कुमार ने कहा था कि वो इस अपराध में सपने में भी शामिल हो सकता और मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था।

23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था।

मामला जनकपुरी का है। दरअसल 1984 सिख दंगा के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह को 1 नवंबर, 1984 की हत्या हुई थी। जबकि विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरचरण सिंह को जला दिया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। इन दोनों मामलों मे 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है। बता दें कि कोर्ट ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार से जुड़े सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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