
नई दिल्ली, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने अडाणी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दी है। डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित पत्रकारों का पक्ष सुने बगैर न्यूज आर्टिकल और वीडियो डिलीट करने का आदेश उचित नहीं था।सुनवाई के दौरान यूट्यूब पत्रकारों की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर और नकुल गांधी ने कहा कि जून 2024 के आर्टिकल को लेकर एकतरफा निरोधात्मक आदेश हासिल किया गया। आखिर क्या जल्दबाजी थी। दो या तीन दिनों की भी नोटिस क्यों नहीं दी गई। सीनियर सिविल जज को याचिकाकर्ताओं का भी पक्ष सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़े मीडिया हाउस चलाने वाली कंपनी कह रही है कि वो इन खबरों से संकट में है। सीनियर सिविल जज के आदेश की वजह से यूट्यूब ने कई वीडियो डिलीट करने को कहा है। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अडाणी इंटरप्राइजेज एक कंपनी है और आर्टिकल किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल में अडाणी इंटरप्राइजेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।दरअसल, 6 सितंबर को को सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने अडाणी से जुड़े सभी रिपोर्ट और वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया था। उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी संबंधित पत्रकारों को नोटिस भेजकर यूट्यूब वीडियो डिलीट करने को कहा था।
(Udaipur Kiran) /संजय———–
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
