
रेवाड़ी, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय की भावना के साथ सभी वर्गों के लोगों के लिए बिना भेदभाव के समान रूप से जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर आलीजामा पहनाया जा रहा है।
रविवार को विधायक डॉ कृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन करके मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को दिया गया है। वहीं हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रमिक योजनाओं के तहत तीन लाख 29 हजार 222 श्रमिकों को 580 करोड़ 31 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इसके साथ हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 187 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित की गई है।
उन्होंने बताया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज तथा शहरी क्षेत्रों में 50 गज तक के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने का निर्णय भी सरकार द्वारा लेकर लाभार्थी को राहत देने का कार्य किया गया है।
विधायक ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न चौराहों पर 150 श्रमिक शेड स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, पांच नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल तथा बावल में स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि ‘दयालु योजना’ के तहत एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कि ‘अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2)’ के तहत कुत्ते के काटने या लावारिश पशुओं के हमले से मौत या चोट पर आर्थिक सहायता देने प्रावधान भी किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
