
रेवाड़ी, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है, इसलिए जिले के सभी उपभोक्ता व दुकानदार इन नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री सुनिश्चित करें। यह बात उपायुक्त अभिषेक मीणा ने मंगलवार को कही।
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने जनहित में जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी परिषद द्वारा पारित इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना व व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जीएसटी स्लैब्स को सरल करते हुए अब मुख्य रूप से कुछ सामान को जीरो प्रतिशत श्रेणी में भी लाया गया है, यानी वे पूरी तरह से कर मुक्त होंगी। इसके अलावा मुख्यत दो जीएसटी स्लैब्स पांच प्रतिशत व 18 प्रतिशत बनाए गए हैं, जबकि कुछ लक्ज़री और सिन उत्पादों पर 40 प्रतिशत दरों में भी शामिल किया गया है तथा पहले लागू 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।
अतः उपभोक्ताओं को इस बारे में जागरूक होना चाहिए और नई दरों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी-पराठा जैसे भारतीय ब्रेड्स, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोट्स बुक, मैप, चार्ट, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि नई जीएसटी दरों से महंगाई पर अंकुश लगेगा, त्योहारों के सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी और कर प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जीएसटी की ओर से जागरूकता बैनर भी शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं ताकि सभी को जीएसटी की नई दरों बारे जानकारी मिल सके।
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(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
