Uttrakhand

उत्तराखंड में त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी की संशोधित दरें जारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फाइल चित्र।

देहरादून, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं भारी राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार की ओर से कर दर निर्धारण संबंधी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य की ओर से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित करने संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन 22 सितंबर से लागू होगा।

इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी,जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी आर व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा और इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है और इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।

(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार

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