
जयपुर, 08 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने नेहरू बाजार में धार्मिक स्थल व शैक्षणिक संस्थानों के पास शराब व मीट की दुकान चलाने के मामले में मुख्य सचिव, हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर, प्रमुख गृह सचिव, आबकारी आयुक्त व आरटीडीसी के एमडी सहित अन्य निजी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश नेहरू बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल आहुजा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में अधिवक्ता प्रदीप लता माथुर ने बताया कि शहर के परकोटे में अजमेरी गेट से छोटी चौपड के बीच में और नेहरू बाजार के पास कई धार्मिक स्थल व शैक्षणिक संस्थान हैं। कानूनी तौर पर इन जगहों से 500 मीटर से कम दूरी पर शराब की दुकानें संचालित नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों से केवल 150 मीटर की दूरी पर ही शराब और मीट की दुकानें चल रही हैं। इसके चलते प्रार्थी बाजार के व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिए धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों के पास चल रही शराब व मीट की दुकानों पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
