
प्रयागराज, 25 जून (Udaipur Kiran) । आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा और उमाकांत गुप्ता को राहत दी है। हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की एसीजेएम (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) कोर्ट से जारी सम्मन आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अगले आदेश तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है और याचियों को प्रति उत्तर शपथ पत्र के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
एसीजेएम कोर्ट ने सपा सांसद रुचि वीरा और उमाकांत गुप्ता को सम्मन जारी किया था। उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान छह अप्रैल को मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर एफएसटी प्रभारी उमेश कुमार त्रिवेदी ने दर्ज कराई थी।
आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने बिना अनुमति सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के डिप्टीगंज स्थित उमाकांत गुप्ता के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा की थी। इस जनसभा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह एफआईआर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में आईपीसी की धारा 171 एच व 188 के तहत दर्ज की गई थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
