
जयपुर, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम व विवेकानंद मॉडल स्कूल के पूर्व शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें 2024 की शिक्षक भर्ती में चयनित होने पर नई जगह पर नियुक्ति के लिए रिलीव करने का निर्देश दिया है। वहीं भर्ती की उस शर्त को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया जिसमें उन्हें नई नियुक्ति के लिए रिलीव करने पर पाबंदी लगाई थी। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश पूनम नेहरा व अन्य की याचिकाओं पर दिया।
अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि प्रार्थी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम व विवेकानंद माॅडल स्कूल में जोधपुर व बाड़मेर में कार्यरत थे। इस दौरान राज्य सरकार ने 2024 की शिक्षक भर्ती निकाली। इसमें प्रार्थियों ने भी भाग लिया और वे इसमें चयनित हो गए। लेकिन भर्ती की शर्त के चलते उन्हें नई भर्ती में नियुक्ति के लिए रिलीव करने पर पाबंदी लगा दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती नियमों में इस तरह की शर्त का कोई प्रावधान नहीं है। वे नई भर्ती में चयनित हो चुके हैं और ऐसे में उन्हें वहां पर ज्वाइन करने के लिए रिलीव किया जाए। अदालत ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमत होकर राज्य सरकार को उन्हें रिलीव करने का निर्देश दिया।
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(Udaipur Kiran)
