West Bengal

स्कूल भर्ती घोटाला में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को राहत, ईडी की हिरासत याचिका खारिज

चंद्रनाथ सिन्हा

कोलकाता, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को बड़ी राहत मिली है। कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने सिन्हा को सात दिन की कस्टडी में लेने की मांग की थी।

अदालत ने मंत्री की अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सिन्हा को इस सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार को कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना होगा।

फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा, “मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है।”

चंद्रनाथ सिन्हा पश्चिम बंगाल सरकार में कारागार सेवाएं, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग तथा वस्त्र विभाग के मंत्री हैं। वे छह सितम्बर को इसी अदालत में आत्मसमर्पण कर चुके थे। उस समय अदालत ने उन्हें 10 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी।

ईडी ने हाल ही में इस मामले में छठा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें सिन्हा और उनके परिवार के खातों में वित्तीय गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि जनवरी 2016 से नवम्बर 2019 के बीच मंत्री और उनकी पत्नी कांतला सिन्हा के संयुक्त खाते में कुल 1.18 करोड़ नकद जमा किए गए। यह वही समय था जब कथित स्कूल भर्ती घोटाले की गतिविधियां चरम पर थीं।

अदालत के आदेश के बाद अब मंत्री को अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें ईडी के सामने पेश होकर पूछताछ का सामना करना होगा। जांच एजेंसी ने यह साफ किया है कि वह इस मामले में आगे भी पूछताछ और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल जारी रखेगी।——————–

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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