
राजगढ़, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजगढ़ पदस्थ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नीलिमा देवदत्त की कोर्ट ने शुक्रवार को 1380 लीटर जहरीली शराब की तस्करी के मामले में दो आरोपितों को एक-एक साल का सश्रम कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीणप्रताप सिंह तोमर द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2020 को राजगढ़ पदस्थ एसआई धर्मवीरसिंह पलैया ने दंडजोड़ के समीप लगाए गए चैकिंग पाइंट से पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 36 जी 3592 को पकड़ा, तलाशने पर वाहन में 23 कैन मिली, जिससे 1380 लीटर अवैध जहरीली व कच्ची शराब मिली। पुलिस ने मौके से नानकराम और रामनिवास को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ धारा 34(2), 49(ए) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाहों के आधार पर नानकराम पुत्र गोपीलाल मेहर, रामनिवास पुत्र भैरोसिंह को एक-एक साल का सश्रम कारावास और 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
