Madhya Pradesh

राजगढ़ः बोलेरो में 9 देशी कट्टा रखकर ले जाने वाले आरोपित को दो साल की सजा

आरोपित को दो साल की सजा

राजगढ़,4 जुलाई (Udaipur Kiran) । जीरापुर न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद अहिरवार की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को दो साल का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सोनी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सात दिसम्बर 2017 को जीरापुर थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कवलसी जोड़ से घेराबंदी कर बोलेरो वाहन को पकड़ा, तलाशने पर झोले में 9 देशी कट्टा व 9 जिंदा कारतूस मिले। वहीं मौके से गिरिराज निवासी माचलपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 25(1)(ए) आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर आरोपित गिरिराज को दो साल का कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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