
राजगढ़,13 अगस्त (Udaipur Kiran) । सारंगपुर पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चितेंद्रसिंह सोलंकी की कोर्ट ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को एक साल का कठोर कारावास और छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवप्रसाद शर्मा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 4 नवंबर 2024 को नाबालिग पीड़ित ने सारंगपुर थाना में शिकायत दर्ज की, वह घर पर अकेली थी तभी दोपहर में राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण घर में घुस गया, जो कहने लगा कि मम्मी का नंबर दे दो, मना करने पर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़खानी की, चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 331(3), 74, 75(2), 127(2), 351(3) बीएनएस, 7/8 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित राजेश को एक साल की सजा और छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है साथ ही पीड़ित को मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकार योजना 2015 के तहत प्रतिकार प्रदान किए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा की है।
—————
(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
