Madhya Pradesh

राजगढ़ः युवक की मौत के मामले में पांच पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज, चार गिरफ्तार

गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज,चार गिरफ्तार

राजगढ़,8 जुलाई (Udaipur Kiran) । खिलचीपुर थाना क्षेत्र में ग्राम कुलीखेड़ा रोड़ पर मृतअवस्था में मिले युवक की मौत के मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या, एससी -एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें चार आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु की गई है। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।

पुलिस के अनुसार बीती शाम ग्राम कुलीखेड़ा रोड पर गुमटी के समीप ग्राम बद्दूखेड़ी निवासी मांगीलाल मेघवाल (30) साल मृतअवस्था में मिला। युवक की संदिग्ध परिस्थतियों में हुई मौत के बाद परिजन उसके शव को लेकर थाना पहुंचे। मृतक के परिजन आर्थिक सहायता की मांग को लेकर शव लेकर नही जा रहे थे। एसडीओपी आनंद राय की समझाइश के बाद मंगलवार सुबह परिजन शव को लेकर गांव जाने के लिए तैयार हुए। जानकारी के अनुसार तीन माह पहले जीरापुर निवासी पवन सेन(40) साल की पत्नी हेमलता(35) साल अपने प्रेमी कमल सेन निवासी जैतपुराखुर्द के साथ भाग गई थी, जिसके बाद हेमलता ने कमल सेन से दूसरी शादी कर ली थी। सोमवार को पवन सेन अपने दोस्त मांगीलाल मेघवाल के साथ पत्नी को लेने के लिए जीरापुराखुर्द गांव पहुंचा था। मांगीलाल और पवन महिला को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर कमल सेन और उसके साथियों ने बाइक का पीछा किया, कुलीखेड़ा गांव के समीप बाइक रोककर दोनों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान महिला बाइक से नीचे गिर गई। कमल सेन और उसके साथी पवन सेन और हेमलता को थाना लेकर पहुंचे।

इधर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी कि कुलखेड़ा गांव में गुमटी के समीप मांगीलाल का शव पड़ा है। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने मामले में कमल सेन, रंगलाल सेन, नारायण सेन सर्व निवासी जैतपुराखुर्द, कमल दांगी निवासी झरकियाखेड़ी और जगदीश दांगी के खिलाफ धारा 105, 115(2), 351(3), 126(2) बीएनएस, एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए कमल, नारायण, रंगलाल और कमल दांगी को हिरासत में लिया है जबकि जगदीश दांगी मौके से फरार बताया गया है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह मावई का कहना है कि मृतक के शरीर में चोट के निशान नही है।मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है,जिसमें चार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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