
राजगढ़, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जीरापुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम झाड़मउ निवासी 40 वर्षीय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले और ग्राम पीपल्याकलां में रहने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा प्रहार करने वाले तीन आरोपितों को महज कुछ ही घंटों में हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से रक्तरंजित हथियार जब्त कर पूछताछ शुरु की।
एसडीओपी धर्मवीरसिंह नागर ने शुक्रवार को बताया कि 22 अक्टूबर को ग्राम झाड़मउ निवासी 40 वर्षीय कालूराम पुत्र नारायण मालवीय ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर गांव के 26 वर्षीय गोलू पुत्र उधम जोशी ने चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे नाक व मुंह में गंभीर जख्म हो गए। पुलिस ने मौके से फरार आरोपित के खिलाफ धारा 109(1), 296, 115 (2), 351(3) बीएनएस, एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। वहीं ग्राम पीपल्याकलां निवासी 58 वर्षीय राधेश्याम पुत्र कालूजी दांगी ने शिकायत दर्ज की, भतीजे कमल पुत्र बद्रीलाल दांगी के साथ गांव के शोभाराम (22) पुत्र कैलाश भील, देवीसिंह (35)पुत्र सीताराम भील और सोनू उर्फ जसवंत (19) पुत्र रामबाबू भील निवासी बखेड़ खुजनेर ने गाली-गलौंज करते हुए कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके गले व कंठ में गंभीर जख्म हो गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 109(1), 118(1), 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान वरिष्ठ अफसरों के मार्गदर्शन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर चाकू से प्रहार करने वाले गोलू जोशी व कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाले शोभाराम, देवीसिंह और सोनू भील को हिरासत में लिया।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
