
राजगढ़, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनीप्रकाश बाथम की कोर्ट ने गुरुवार को सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत और एक युवती के गंभीर घायल होने के मामले में आरोपित कार चालक को सात साल की सजा व ढ़ाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने की।
जानकारी के अनुसार 7 फरवरी 2023 को ब्यावरा-सुठालिया रोड़ स्थित ग्राम धानियाखेड़ी में देर शाम धापूबाई, इकलेशबाई और पलक सौंधिया घर के सामने बैठकर आग ताप रही थी तभी सुठालिया तरफ से जा रही तेज रफ्तार इंडिका कार क्रमांक एमपी 13 सीए 9279 ने टक्कर मार दी। हादसे में सिर में गंभीर चोटें लगने से धापूबाई की मौके पर ही मौत हो गई वहीं इकलेशबाई और पलक सौंधिया गंभीर रुप से घायल हो गई, जिनमें भोपाल में उपचार के दौरान इकलेशबाई की भी मौत हो गई। शहर ब्यावरा थाना पुलिस ने मामले में कार चालक के खिलाफ धारा 304, 325, 146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित कार चालक नरेन्द्र (32)पुत्र रमेशचंद्र साहू निवासी गिंदौरहाट थाना सुठालिया को सात साल की सजा और दो हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं न्यायालय ने अभियुक्त को मृतिका धापूबाई और इकलेश बाई के परिवारजनों को क्षतिपूर्ति के रुप में मुआवजा राशि 50-50 हजार रुपए व आहत पलक को 25 हजार रुपए की राशि अदा करने के लिए आदेशित किया है।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
