Madhya Pradesh

राजगढ़ः न्यायालय में कूटरचित बीमा पाॅलिसी पेश करने वाला बस मालिक गिरफ्तार

बीमा पाॅलिसी पेश करने वाला बस मालिक गिरफ्तार

राजगढ़, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । नरसिंहगढ़ थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना न्यायालय में कूटरचित बीमा पाॅलिसी पेश करने वाले बस मालिक को गिरफ्तार किया है जबकि मामले में एक आरोपित फरार बताया गया है।

थानाप्रभारी शिवराजसिंह चाैहान ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2022 में गादिया सड़क निवासी गुड्डू कुशवाहा ने शिकायत दर्ज की, तेज रफ्तार बस क्रमांक एमपी 41पी 0740 ने उसकी मां को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गई। पुलिस ने मामले में बस चालक के खिलाफ धारा 279, 337,184 एमव्ही.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की। विवेचना पूर्ण करने के बाद अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया, विचारण के दौरान बस मालिक ने न्यायालय में कूटरचित बीमा पाॅलिसी पेश की, जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। पुलिस ने मामले में बस मालिक शेख अनवर पुत्र शेख जहीर पुतलीघर शाहजानाबाद भोपाल और खलील निवासी हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी भोपाल के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया, जिसमें बस मालिक शेख अनवर को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान थानाप्रभारी शिवराजसिंह चैहान, एसआई अभयसिंह, प्रआर.दीपक यादव, आर.राघवेन्द्र शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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