
राजगढ़, 1 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिलेे के ब्यावरा पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम की कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले 62 वर्षीय आरोपित को दो साल की सजा एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने की।
जानकारी के अनुसार 30 सितम्बर 2024 को 11 वर्षीय बालिका घर का काम होने से स्कूल नही गई थी और वह अपनी मां से पांच रुपए लेकर कुशवाह धर्मशाला के समीप खड़ी थी तभी वहां ठेला लगाने वाले आरोपित मुबारिक खां ने पेंट की चेन खोलकर गुप्तांग से हाथ लगाने का बोला। इसी दौरान पड़ोसियों ने उसे देख लिया। फरियादिया की शिकायत पर शहर ब्यावरा थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 75(3), 74, 79 बीएनएस, 11/12 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और कथनों के आधार पर आरोपित मुबारिक (62) पुत्र जुम्माखां निवासी मातामंड ब्यावरा को दो साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
—————
(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
