
राजगढ़, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । ब्यावरा पदस्थ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अमजद अली की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मां की हत्या करने वाले आरोपित बेटे को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव एवं एजीपी राजेशकुमार शर्मा ने की।
जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2023 को भंवरगंज निवासी दीपक पुत्र भोलाराम गुर्जर ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की, शाम के समय भीड़ को देखकर मौहल्ले की राजनबाई के घर पहुंचा, जहां राजनबाई खून से लथपथ पलंग पर पड़ी हुई थी, जिसके सिर मंे चोट के निशान थे साथ ही वहीं उसका बेटा जयकिशन बैठा था, जो रोते हुए बोल रहा था कि मैं मना करता था, तू क्यों नही मानती थी, में मां की बड़बड़ाने की आदतों से स्वयं मरना चाहता था, मैंने परेशान होकर तुझे चाकू मार दिया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपित जयकिशन के खिलाफ धारा 302, 309 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित जयकिशन पुत्र उमराव शाक्य को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
