Madhya Pradesh

राजगढ़ः दलित महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

राजगढ़,8 अगस्त (Udaipur Kiran) । दलित महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक पीएन मालाकार ने शुक्रवार को बताया कि 9 नवंबर 2020 को फरियादिया ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर के समय खेत पर लकड़ी लेने जा रही थी। तभी गांव का दुर्गेश पुत्र बद्रीलाल तंवर मिला, जो उसे जबरन खंडहर में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया, चिल्लाने की आवाज सुनकर पति मौके पर पहुंचा तो आरोपित मौके से भाग गया। लीमाचाैहान थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपित दुर्गेश के खिलाफ दुष्कर्म सहित एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर अभियोजन की तरफ से 10 गवाहों के बयान करवाते हुए विभिन्न दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में विशेष सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) ने आरोपित दुर्गेश (25)पुत्र बद्रीलाल तंवर निवासी निपानियातुला को आजीवन कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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