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राजस्थान हाईकोर्ट : दिया आदेश, जोधपुर में अधिकरण की न्यायिक कार्रवाई कितने दिन तक कार्यरत रही

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जोधपुर, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डा पीएस भाटी और न्यायाधीश संदीप तनेजा ने राज्य सरकार और राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण के अध्यक्ष की ओर से पेश अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि वे आगामी पेशी 16 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करें कि हाइकोर्ट के आदेश की पालना में पिछले छह माह में जोधपुर में अधिकरण की न्यायिक कार्रवाई कितने दिन तक कार्यरत रही।

राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया,वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित और अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि 19 जुलाई 2022 को खंडपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ गठित करें और तब तक जोधपुर में चल पीठ 8 दिन तक प्रति माह न्यायिक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस पर जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ की अधिसूचना 4 मई 2023 को जारी कर दी तथा 12 सितम्बर 2023 को आदेश जारी कर जोधपुर पीठ का क्षेत्राधिकार तय कर जोधपुर,उदयपुर,बीकानेर,पाली और बांसवाड़ा संभाग के सभी जिलों को जोधपुर पीठ में शामिल कर सभी नई एवं पुरानी अपीलों और पत्रावलियों की सुनवाई जोधपुर पीठ के समक्ष करने का निर्देश दिया और इसी अनुरूप गैर न्यायिक सदस्य और स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई,लेकिन वास्तविक रूप में जोधपुर में स्थाई पीठ कार्यरत नहीं रही।

उन्होंने कहा कि खंडपीठ ने गत 29 जनवरी को राज्य सरकार और अधिकरण अध्यक्ष को निर्देश दिए कि हाइकोर्ट के 19 जुलाई 2022 के आदेश की पालना में जब राज्य सरकार ने जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ की अधिसूचना जारी कर दी है तो फिर चल पीठ ही कैसे कार्यरत है सो वास्तविक रूप में जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ में सदस्यों की नियुक्ति कर कार्यरत करें। प्रार्थी अधिवक्तागण ने कहा कि राज्य सरकार और अधिकरण अध्यक्ष को निर्देश दिया जाएं कि जोधपुर में अविलंब अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर क्षेत्राधिकार के अनुरूप न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ करें।

राजस्थान हाइकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर राज्य सरकार और अधिकरण अध्यक्ष के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे आगामी पेशी 16 सितंबर तक रिपोर्ट पेश कर बताएं कि जोधपुर में पिछले छह माह में अधिकरण की पीठ कितने दिन तक कार्यरत रही।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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