चंडीगढ़, 9 जुलाई (Udaipur Kiran) । पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रोहतक के बहुचर्चित मगन आत्महत्या प्रकरण में आरोपित पत्नी दिव्या और उसके बॉयफ्रेंड दीपक को राहत दे दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के एक नियम का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। काेर्ट ने
राज्य सरकार काे नाेटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 सितंबर काे हाेगी।
रोहतक निवासी मगन ने 18 जून को फांसी लगाकर जान दे दी थी। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था। जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी दिव्या और उसका पुलिसवाला बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहे हैं। पत्नी दिव्या उसे कहती है कि अपने पिता की हत्या कर पैतृक जमीन बेच दे, क्योंकि उसके पुलिसवाले बॉयफ्रेंड को प्रमोशन कराने के लिए रुपये चाहिए। उसने अपनी पत्नी व उसके बॉयफ्रेंड को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद पुलिस आरोपिताें की तलाश में लगातार छापे मार रही थी।
इस मामले में मगन की पत्नी दिव्या तथा उसके मित्र दीपक ने पिछले सप्ताह रोहतक कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जज शैलेंद्र कुमार ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो, अश्लील क्लिप, कॉल डिटेल और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। रोहतक की स्थानीय काेर्ट से राहत न मिलने पर आरोपिताें ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपिताें को जहां अग्रिम जमानत दे दी। काेर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की है। इसमें हरियाणा सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
