
– मूल राशि का भी देना होगा पचास प्रतिशत, उद्योगपतियों-व्यापारियों के लिए ओटीएस योजना
चंडीगढ़, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । पंजाब सरकार ने पुराने केसों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओटीएस) लाने की भी मंजूरी दे दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर से लागू होगी और 12 दिसंबर तक रहेगी।
इस स्कीम के अंतर्गत जिन मामलों में टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उन मामलों में ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने पर 100 प्रतिशत माफी और टैक्स राशि पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके साथ ही एक करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की बकाया टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट तथा टैक्स राशि पर 25 प्रतिशत माफी दी जाएगी। 25 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स राशि वाले मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट और टैक्स राशि पर 10 प्रतिशत माफी दी जाएगी।
चावल मिल मालिकों के लिए ओटीएस को मंजूरी
कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) 2025 को भी मंजूरी दी, क्योंकि हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है, ताकि उसे अगले साल कस्टम मिलिंग के लिए धान की अलॉटमेंट के लिए विचार किया जा सके। कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं करवाया, जिसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से विभिन्न अदालतों/लीगल फोरमों में लंबित थी। यह नई स्कीम सभी एजेंसियों के मामलों को न्यूनतम करने और इस नीति के तहत मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है, ताकि ऐसी ‘अव्यवस्थित’ चावल मिलों को पुन: सक्रिय कर राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें। इससे खरीदी सीजन के दौरान मंडियों में धान की खरीद तेजी और सुचारू रूप से होगी और किसानों को लाभ मिलेगा।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
