HimachalPradesh

हिमाचल विधानसभा में लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक पारित, अवरोध पर छह माह कैद और जुर्माना

हिमाचल विधानसभा

शिमला, ृ1 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा। इसके तहत किसी भी लोक उपयोगिता में विघ्न डालने पर छह माह तक कैद और दो से 10 हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में यह विधेयक पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया। बीते सप्ताह शुक्रवार को भी रोहित ठाकुर ने इसे सदन में पेश किया था।

विधेयक के अनुसार प्रदेश में कई रास्ते, नहरें, पेयजल व सिंचाई योजनाएं, सरकारी भवन और अन्य लोक उपयोगिता कार्य ऐसी जमीनों पर बने हैं, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के पास है। इनमें से कई मामलों में लिखित समझौते हैं तो कई जगह केवल मौखिक सहमति रही है। अब जमीनों की कीमत बढ़ने से कुछ लोग इन उपयोगिताओं पर अपना दावा करने लगे हैं और उनमें विघ्न डाल रहे हैं।

सरकार ने लोक हित में ऐसी स्थिति रोकने के लिए यह कानून बनाया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को लोक उपयोगिता को नष्ट करने, बदलने या बाधित करने का अधिकार नहीं होगा। इस कानून को सिविल अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। संबंधित मामलों की सुनवाई उपायुक्त करेंगे और उनके आदेशों को 30 दिन के भीतर वित्तायुक्त के पास चुनौती दी जा सकेगी। आदेशों की अवहेलना पर सजा भी होगी।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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