
जयपुर, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक 7 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देते हुए आरोपित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने का अनुमोदन किया है। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत भी एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने का अनुमोदन किया है।
शर्मा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण एवं आपराधिक षड़यंत्र के 1 प्रकरण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित एक अधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम-16 के अंतर्गत दो अनुशासनात्मक जांच प्रारंभ करने का भी अनुमोदन किया है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 3 गंभीर प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर दंडित किया है। वहीं, नियम-16 सीसीए में जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए 3 प्रकरणों को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया है।
मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध राज्यपाल महोदय से अनुमोदित 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया है। इसके साथ ही, सीसीए नियम-34 के तहत अपील याचिका कोे भी खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है। शर्मा ने लघु शास्ति के 2 प्रकरणों में सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए 2 अधिकारियों को राहत प्रदान की है। वहीं, वृहत शास्ति के 1 प्रकरण में भी आरोप प्रमाणित नहीं होने पर बरी किया गया।
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(Udaipur Kiran)
