
जयपुर, 19 जून (Udaipur Kiran) । द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- 2022 पेपर लीक मामले में गुरुवार को एसओजी की ओर से ईडी मामलों की विशेष अदालत में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रति पेश की गई है।
एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपित के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले कार्मिक विभाग के अधिकारी को भी अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति मांगी। अदालत मामले में तीस जून को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 24 दिसंबर, 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस ने परीक्षा पूर्व चलती बस से 49 अभ्यर्थियों को पेपर हल करते पकडा था। मामले में जांच एजेंसी ने माना की आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन ने कटारा को पेपर और उत्तर कुंजी तैयार करने का दायित्व दिया था। वहीं कटारा ने प्रश्न पत्र घर लाकर उसकी रजिस्टर में नकल उतारी थी। वहीं प्रकरण में अन्य आरोपितों ने भी मिलीभगत कर पेपर को अगली कडी तक पहुंचाया था। जांच एजेंसी को जांच के दौरान बाबूलाल कटारा के घर से करीब 51 लाख रुपये की नकदी सहित करीब आधा किलोग्राम सोने के आभूषण भी बरामद मिले थे। मामले में एसओजी ने पूर्व में अदालत में कटारा सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। वहीं बाद में प्रकरण में ईडी की ओर से प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रकरण से जुडे सभी मामलों को सुनवाई के लिए ईडी कोर्ट भेजा गया।
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(Udaipur Kiran)
