
रांची, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में (हाई कोर्ट को छोड़कर) निषेधाज्ञा एक अगस्त से सात अगस्त तक लागू रहेगी।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र आहूत होगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के आदेश पर इस विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से एसडीओ सदर शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। इसके अनुसार उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने,
धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली का आयोजन करने और किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पाबंदी होगी। निषेधाज्ञा सुबह आठ बजे से रात के 10 बजे तक के लिए तक प्रभावी रहेगा।
—————
(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
