Assam

गुवाहाटी में जुलूस और रैली पर रोक, बीएनएसएस आदेश जारी

असम पुलिस का लोगो

गुवाहाटी, 12 सितम्बर (Udaipur Kiran) । गुवाहाटी में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के जुलूस, रैली, मैराथन, वॉकाथन और इसी तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उप पुलिस आयुक्त (प्रशासन) इमदाद अली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। हाल के दिनों में ऐसे आयोजनों के कारण बार-बार यातायात जाम की स्थिति और जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि जुलूस और रैलियों से अक्सर आम नागरिकों और आपातकालीन सेवाओं को गंतव्य तक पहुंचने में देर होती है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा पर असर पड़ता है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यदि किसी नागरिक को आदेश से आपत्ति है तो वह रद्द या संशोधन की मांग के लिए लिखित आपत्ति उप पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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