Haryana

नारनौल में परीक्षा केंद्रों के पास निषेधाज्ञा लागू

नारनौल, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित होने वाली सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी और डी.एल.एड. प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार आईएएस ने तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा (धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) लागू कर दी है। यह आदेश 21 अक्टूबर 2025 तक होने वाली परीक्षाओं के दौरान लागू रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के तनाव, व्यवधान या नकल की संभावना को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का हथियार ले जाना (सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण रखने की छूट है) प्रतिबंधित है। पहचान पत्र के बिना किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का परीक्षा केंद्र में प्रवेश तथा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सभी फोटोकॉपी/ज़ीरॉक्स मशीनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान महेंद्रगढ़ जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की सीमा में प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड और अन्य संबंधित अधिकारियों की होगी।

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(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला

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