रांची, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । आदिवासी कुड़मी समाज, केंद्रीय कमेटी और अन्यम संगठनों की ओर से कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रशासन ने चार स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लगा दिया है।
सदर एसडीओ की ओर से चार रेलवे स्टेशनों मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा दो दिनों के लिए लगाया गया है।
प्रशासन की ओर से यह निर्णय इन रेलवे स्टेशनों पर विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगाया है।
इन रेलवे स्टेशनों के परिसर के 300 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) वर्जित रहेगा। साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला लेकर चलने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर), किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस रैली या आमसभा का आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर) पर भी रोक रहेगी। यह निषेधाज्ञा शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से 21 सितंबर की सुबह आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
