Jharkhand

जमीन घोटाला मामले में प्रियरंजन और विपिन को हाई कोर्ट से मिली जमानत

हाई कोर्ट की फाइल फोटो

रांची, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट ने दोनों को जमानत प्रदान कर दी। पूर्व में पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 16 अप्रैल 2024 को जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह और झामुमो के नेता अंतू तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने झामुमो के नेता अंतू तिर्की सहित कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और अन्य आरोपी जेल में बंद हैं।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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