नाहन, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर की अध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 33 और 34 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला में निर्माण कार्यों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार,अब जिले में आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की मरम्मत तथा पेयजल, बिजली और आपातकालीन सेवाओं जैसी जरूरी सार्वजनिक उपयोगिताओं से जुड़े कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार की निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ी कटान पर 30 सितंबर, 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने यह कदम हाल ही में जिले में हुई भारी वर्षा, भूस्खलन और भूमि कटाव से हुए नुकसान के मद्देनज़र उठाया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिरमौर के कई हिस्सों में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय मानव जीवन, आवासों और जरूरी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में होने वाली क्षति को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
प्रियंका वर्मा ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना निदेशक (पीआईयू पांवटा साहिब), उप-मंडलाधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अन्य सभी संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश आज से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर
