
लखनऊ,27 जून (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के हित में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस जारी की गयी है।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब चार घंटे में अनिवार्य रूप से पोस्टमार्टम होंगे। महिला अपराधों में पोस्टमार्टम के समय महिला डॉक्टर अनिवार्य किया गया है। नई व्यवस्था के तहत वीडियोग्राफी का खर्च पीड़ित परिवार से नहीं लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन जारी होगी।
जीवन की कठिन घड़ी में पीड़ितों का दुख कम करने के लिए सरकार का यह बड़ा निर्णय है।
नई व्यवस्था में जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम हो रहे हैं, वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी को दो या इससे ज्यादा डॉक्टरों की टीमें बनाकर इस काम को पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ताकि पीड़ित परिवारीजनों को शव के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। निर्देश दिया गया है कि सूर्यास्त के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जाए। इसके साथ ही जल्द से जल्द शव के साथ संबंधित कागज भी पोस्टमार्टम हाउस भेजे जाएं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में लिखा है कि अगर रात में पोस्टमार्टम किया जाता है तो 1000 वॉट लाइट की व्यवस्था की जाए। हत्या, आत्महत्या, यौन अपराध, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामलों में रात में पोस्टमार्टम न कराए जाएं।
(Udaipur Kiran) / बृजनंदन
