
–राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी
–विवादित स्थलों पर जाने और वकीलों से संपर्क को लेकर बनाई जाएगी गाइडलाइन
प्रयागराज, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । यूपी पुलिस अब अदालतों में विचाराधीन विवादित स्थलों पर कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जा सकेगी। न ही वह ऐसे विवादित मामले के पक्षकारों के वकीलों से ही सीधे संपर्क कर सकेगी। राज्य सरकार जल्दी ही इस मामले में गाइड लाइन जारी करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि वह पुलिस कर्मियों को न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे के अधीन स्थानों पर जाने और न्यायालय में विचाराधीन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से सीधे संपर्क करने से रोकने के लिए राज्यव्यापी दिशा निर्देश बनाएगी। जौनपुर के एक गांव में गांव सभा की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई । याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर याचिका वापस लेने के लिए उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था। बाद में उनके वकील ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने 11 जुलाई को आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि वकीलों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के पालन के लिए जांच करने का चलन स्वीकार्य नहीं है।
इसके बाद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि जांच लंबित रहने तक दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। पीठ को बताया गया कि संबंधित अन्य पुलिसकर्मियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पीठ को यह भी बताया गया कि पुलिस अधीक्षक ने 12 जुलाई को एक जिला व्यापी आदेश भी जारी किया, जिसमें जौनपुर के सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया गया था कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे से संबंधित स्थानों का दौरा न करें। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में आवेदक के अधिवक्ता से सीधे संपर्क न करें।
सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि सरकार जल्दी ही इस संबंध में एक गाइड लाइन जारी करेगी। उन्होंने दस दिन का समय कोर्ट से मांगा है। यह अनुरोध स्वीकार करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार और जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को आगे हलफनामा दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई को कोर्ट ने तारीख नियत की है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
