Haryana

गुरुग्राम: वाहन जब्त करके भी चालान की रकम नहीं वसूल पा रही पुलिस

गुरुग्राम में 33 चालान वाली बाइक को जब्त करते यातायात पुलिस अधिकारी।

-तीन लाख रुपये के 33 चालान के बदले 30 हजार की बाइक की जब्त

-पुराने दुपहिया वाहन वाले यातायात नियमों का खुलकर करते हैं उल्लंघन

गुरुग्राम, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंसा कसने के लिए भले ही यातायात पुलिस धड़ाधड़ चालान काट रही है, लेकिन बहुत से वाहन चालक ऐसे हैं जो चालान कटने के बाद भी नहीं सुधरते। वे यातायात नियमों को धत्ता बताते हुए हर जगह नियमों को तोडक़र निकलते हैं। पुलिस उनके द्वारा चालान का भुगतान ना करने पर वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वाहन की कीमत से कई गुणा अधिक चालान की राशि होती है। इसलिए वाहन जब्त करके भी पुलिस चालान की रकम की वसूली नहीं कर पा रही।

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में ऐसे कई मामले हो चुके हैं। हाल ही में यातायात पुलिस गुरुग्राम ने एक ऐसे दुपहिया वाहन बाइक को पकड़ा, जिसके 33 चालान कटे हुए थे। उस पर करीब तीन लाख रुपये का जुर्माना था। पुलिस ने तुरंत ही उस बाइक को जब्त कर लिया। सेक्टर-41-45 चौक पर क्षेत्रीय यातायात अधिकारी उप-निरीक्षक मोहिंदर सिंह ने चेकिंग के लिए बाइक सवार को रुकवाया। चेकिंग के दौरान पता चला कि उसकी बाइक के 33 चालान कटे हुए हैं, जिनमें से एक भी चालान का भुगतान नहीं किया गया है। इन 33 चालान में से 29 चालान गुरुग्राम क्षेत्र के ही हैं। इनमें से 27 चालान सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से किए गए थे। दो चालान यातायात पुलिस द्वारा मशीन से किए गए थे। ये चालान बिना लाइसेंस, बिना आरसी, गलत साइड ड्राइविंग, बिना इंश्योरेंस, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट, बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात, बिना नंबर प्लेट और रोड मार्किंग की अवहेलना के हैं। इन चालानों की कुल जुर्माना राशि 29,500 रुपये है, जो कि बकाया है। यातायात पुलिस अधिकारी ने जांच में पाया कि चालान कटने के 90 दिन बीत जाने के बाद भी बाइक चालक ने चालानों का भुगतान नहीं किया था। इसलिए उसकी बाइक को जब्त करके सेक्टर-29 लेजरवैली पार्किंग में खड़ा करवा दिया गया।बाइक से पहले एक स्कूटी चालक ने भी यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालान का भुगतान नहीं किया था। यातायात नियम तोडऩे के 28 चालान स्कूटी के कटे, जिनकी जुर्माना राशि दो लाख छह हजार रुपये थी। बीती आठ सितंबर को पुलिस आयुक्त गुरुग्राम कार्यालय के नजदीक यातायात निरीक्षक महाबीर ने एक स्कूटी नंबर एचआर-26 एफसी-0206 को चैकिंग के दौरान रुकवाया। चेकिंग के दौरान स्कूटी पर चालान लंबित पाए गए। चालानों की कुल बकाया चालान जुर्माना राशि दो लाख छह हजार रुपये थी। उस स्कूटी पर 28 चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित होने और बकाया जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उसे जब्त करके राजीव चौक पार्किंग में खड़ी करवा दिया गया। इस स्कूटी को जब्त करके भी पुलिस चालान की राशि पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि स्कूटी की कीमत भी चालान से कई गुणा कम थी।

(Udaipur Kiran)

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