Chhattisgarh

बिना एचएसआरपी के 111 वाहनाें पर लगा जुर्माना, पुलिस ने शुरू की चालानी कार्रवाई

यातायात और परिवहन विभाग वाहन चालकों पर  कार्रवाई करते

रायपुर, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार की देर शाम तक कार्रवाई करते हुए अब तक 111 वाहनों से जुर्माना वसूला है। पुलिस ने दो और तीन पहिया वाहनों से एक हजार रुपये, चार पहिया वाहनों से दाे हजार रुपये और मध्यम व भारी वाहनों से तीन हजार रुपये तक जुर्माना वसूला है।

उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया था। लंबे समय से वाहन चालकों को नए हाईटेक नंबर प्लेट लगाने की सलाह दी जा रही थी। इसके बावजूद नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसलिए अब रायपुर पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है।

केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वहीं केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के प्रावधान के तहत बिना एचएसआरपी के वाहन चलाने पर यह जुर्माना लगाया जाता है। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में चालान से बचा जा सके।

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(Udaipur Kiran) / चन्द्र नारायण शुक्ल

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