Jammu & Kashmir

पुलिस ने श्रीनगर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर , 16 अगस्त (Udaipur Kiran) । नशीली दवाओं की समस्या से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले ढाँचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत लगभग 60 लाख रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है।

पुलिस के बयान के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में खसरा संख्या 10000/- वाला एक मंजिला आवासीय मकान शामिल है। शाह मोहल्ला अहमदनगर स्थित 284/1, वर्ष 2018 में अधिग्रहित किया गया था और यह अहमदनगर के शाह मोहल्ला निवासी अली मोहम्मद पट्टो के पुत्र मोहम्मद रफीक पट्टो का है।

यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन ज़कूरा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत प्राथमिकी संख्या 16/2024 दर्ज होने के बाद की गई है। आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसका ड्रग तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है जो मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाता है जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

जांच से पता चला है कि उपरोक्त संपत्ति अवैध ड्रग तस्करी से प्राप्त आय से अर्जित की गई थी बयान में कहा गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से ज़ब्त और कुर्क कर लिया। पुलिस ने आगे कहा कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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