
प्रयागराज, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 40 लाख रूपये गबन के आरोपी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक फकीराबाद, कौशाम्बी के कार्यालय सहायक की बर्खास्तगी की चुनौती याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा विभागीय जांच कार्यवाही में कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। आदेश में विधिक त्रुटि नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अमित कुमार पाण्डेय की याचिका पर दिया है।
याची पर आरोप है कि 1 नवम्बर 19 से 2 दिसम्बर 22 के बीच उसने अजय कुमार नामक व्यक्ति को बैंक के 40 लाख रूपये देकर भारी गबन किया है और घोर लापरवाही बरती है। 15 मार्च 23 को 12 आरोपो के साथ चार्जशीट दी गई। जांच शुरू हुई। याची को पक्ष रखने और बचाव प्रतिनिधि रखने का अवसर दिया गया। जिसका उसने लाभ नहीं लिया। उसके द्वारा अपराध स्वीकार करने का वीडियो भी है। सीसीटीवी फुटेज है।
याची ने सभी आरोपों से इंकार किया। कहा वह बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है इसलिए उसे झूठे केस में फंसाया गया है।अजय कुमार को वह नहीं जानता और न ही कोई पैसे दिए हैं। उसे मांगे जाने के बावजूद सी सी टी वी फुटेज नहीं दिया गया। जहां तक अपराध स्वीकार करने के वीडियो का प्रश्न है, पुलिस ने मारपीट कर जबरन अपराध कबूल करवाया है। जांच रिपोर्ट में याची को कदाचार का दोषी करार दिया गया। याची को जांच रिपोर्ट के साथ कारण बताओ नोटिस दी गई। व्यक्तिगत सुनवाई की गई और पदच्युत कर दिया गया। इसके खिलाफ क्षेत्रीय प्रबंधक की अपील भी खारिज कर दी तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
