Madhya Pradesh

भिंड में अब बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

भिंड में अब बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

भिण्‍ड, 5 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के भिंड जिले मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने बिना हेलमेट

धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान नहीं किये

जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर एवं

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि समय-समय

पर विभिन्न समाचार पत्रों तथा विगत् वर्षों में भिण्ड जिले में सडक

दुर्घटनाओं में हो रही निरंतर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के संदर्भ

में यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा

यदि हेलमेट लगाये जायें तो निश्चित ही इन सडक दुर्घटनाओं में होने वाली

मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती। इस संबंध में समय-समय पर

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं साथ ही म०प्र०

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो

पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट

(सुरक्षात्मक टीप) पहनेगा।स्पष्टतः इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया

वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गों पर सफर किया जाता है तो किसी भी

समय उनकी तथा आमजन की जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनायें रहती हैं।

अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

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(Udaipur Kiran) / Anil Sharma

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