
जयपुर, 4 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ता पक्ष से जुड़े सभी वकीलों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए पांच अगस्त का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से ओपी सोलंकी और हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती को रद्द करने की गुहार करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में यह प्रार्थना नहीं है कि भर्ती को लेकर राज्य सरकार कोई निर्णय ले। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त को तय की है।
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(Udaipur Kiran)
