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स्कूल फीस रिवीजन कमेटी को लेकर याचिका निस्तारित

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुडे विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीजन कमेटी का गठन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिवीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए सिरे से आदेश पारित करने को कहा है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएस छाबा ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वहीं कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिवीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए सिरे से आदेश पारित करने को कहा है। ऐसे में याचिका को निस्तारित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। इस कमेटी के आदेश को कुछ अभिभावकों ने डिवीजनल कमेटी के समक्ष चुनौती दी। वहीं डिवीजनल कमेटी ने स्कूल फीस कमेटी के आदेश को गलत माना। याचिका में कहा गया कि फीस नियंत्रण अधिनियम की धारा दस में डिवीजन कमेटी के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन कमेटी के गठन का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने बीते नौ साल से इस रिवीजन कमेटी का गठन ही नहीं किया है। जबकि मई, 2024 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी का गठन कर लिया जाएगा।

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(Udaipur Kiran)

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