
रांची, 4 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2008 में हुई व्याख्याता नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नियुक्ति को मीरा कुमारी सहित 19 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्ष 2008 में जेपीएससी ने जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी, उसमें गड़बड़ी हुई थी। इसलिए नियुक्ति को निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने यह आग्रह ठुकरा दिया। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
