
प्रयागराज, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के कुछ प्राथमिक विद्यालयों के विलय के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। कहा लखनऊ पीठ इस मामले में फैसला पहले ही सुना चुकी है।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकलपीठ ने शाहजहांपुर के शशि, उपासना, अविनाश पाल, निलेश कुमार और दीप शिखा की याचिका पर यह आदेश दिया। जिसमें 16 जून 2025 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही बीएसए शाहजहांपुर के 30 जून 2025, बीएसए पीलीभीत के 25 जून 2025 के आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई थी।
कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका में लखनऊ खंडपीठ के दिए गए आदेश का अवलोकन किया। कोर्ट ने कहा कि लखनऊ पीठ की ओर से पहले ही मामला सुलझा लिया गया है। लखनऊ पीठ के आदेश को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
