Madhya Pradesh

मप्र में पेसा अधिनियम बना जनजातीय समुदाय के लिए वरदान, चौपाल से सुलझाए 8 हजार से अधिक प्रकरण

प्रतीकात्‍मक फोटो

– मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी

– पुलिस थाना में शिकायत किए बगैर किया निपटारा

भोपाल, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनजातीय समुदाय के लिये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश के 88 ट्राइबल ब्लॉक्स में पेसा अधिनियम लागू है। जनजातीय समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया पेसा अधिनियम वरदान साबित हो रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय समुदाय आपसी विवादों का समाधान थानों में शिकायत दर्ज कराए बिना ही चौपालों के माध्यम से कर रहे हैं। पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

जनसंपर्क विभाग के सूचना अधिकारी सोनिया परिहार ने बुधवार को बताया कि जनजातीय समुदाय ने अब तक लगभग 8 हजार से अधिक विवाद के प्रकरणों का चौपाल के माध्यम से निराकरण कर मिसाल पेश की है। इसमें पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद शामिल है। जनजातीय समुदाय के लोगों को छोटे-छोटे विवाद में पुलिस थाना का चक्कर ना लगाना पड़े। आपस में बैठकर ही मामले की सुलह कर लें। साथ ही उनकी परंपरा, कला संस्कृति की भी रक्षा की जा सके, इसके लिए इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा पेसा अधिनियम लागू किया गया है।

पेसा अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार की समितियां कर रहीं हैं काम

पेसा अधिनियम के तहत प्रदेश में तीन प्रकार की समितियां काम रही है। इसमें शांति और विवाद निवारण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति और वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति शामिल है। प्रदेश में शांति और विवाद निवारण समिति की संख्या 11 हजार 639 है। वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति की संख्या 11 हजार 331 है, जबकि सहयोगिनी मातृ निवारण समिति की संख्या 21 हजार 887 है।

देश के 10 राज्य में हो रहा है पेसा एक्ट का क्रियान्वयन, जिसमें मप्र अग्रणी हुआ

देश के 10 राज्यों में पेसा एक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सफलता की कहानियों को लेकर एक पुस्तिका भी निकाली गई है। जिसमें मध्य प्रदेश की दो कहानियों को शामिल किया गया है। जिस वजह से मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

प्रदेश के 20 जिले, 88 ब्लॉक, 51 हजार 333 ग्राम पंचायतों में लागू है पेसा अधिनियम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय बाहुल्य वाले प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखंड की 5133 ग्राम पंचायतों के 11 हजार 596 ग्रामों में पेसा एक्ट लागू किया गया है। वर्तमान समय में 4850 पेसा मोबलाइजर कार्य कर रहे हैं। पेसा कानून में सबसे महत्वपूर्ण विषय वित्तीय प्रबंधन है, जिसके तहत राज्य में अब तक 11 हजार 538 खाते खोले गये है।

(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत

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