Haryana

झज्जर में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की छूट

-जिलाधीश ने संबंधित अधिकारियों को आदेश सख्ती से लागू करने को कहा

झज्जर, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा के झज्जर जिला के मजिस्ट्रेट स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले में ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिधारी के अनुसार, केवल ग्रीन अनुकूल ग्रीन क्रैकर्स ही निर्धारित समयावधि में चलाए जा सकेंगे।

आदेश के अनुसार, अक्टूबर से जनवरी तक के महीनों में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार, झज्जर जिले में सीरिज क्रैकर्स या लड़ी वाले पटाखे आदि समेत सभी प्रकार के पटाखों पर रोक रहेगी, ताकि हवा अधिक प्रदूषण न हो सके।

जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि जिला में ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने का समय दीपावली से एक दिन पहले 19 अक्तूबर को शाम आठ से रात 10 बजे तक रहेगा। दीपावली के दिन 20 अक्तूबर की सुबह छह से सात बजे तक और शाम आठ से रात 10 बजे तक रहेगा। इसके अलावा, ई.कॉमर्स वेबसाइट जैसे आदि पर किसी भी प्रकार के पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, खरीद या डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़ को वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने और रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस विभाग, एसडीएम, बीडीपीओ, एसीपी, नगर पालिकाओं और अग्निशमन अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन पर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 2023 विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज

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