वाराणसी, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान वाले मामले में न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने लंबित प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
बताते चले बीते वर्ष के सितंबर माह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। राहुल गांधी के इस बयान को तिलमापुर सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की काेट में वाद दाखिल किया था। जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की काेर्ट ने इस परिवाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी
