
नैनीताल, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के न्यायालय ने कोरोना काल में एक व्यक्ति पर हुए बंदूक से जानलेवा हमले को पट्टी पटवारी के द्वारा हल्की धाराओं में दर्ज कर आरोपित को लाभ पहुंचाने के मामले में जिम्मेदार माना है और जिलाधिकारी को पटवारी पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही मामले में आरोपित पर आवश्यक धाराएं भी लगा दी हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 15 जनवरी 2023 को पीड़ित महेश चंद्र को मनोज कुमार पुत्र शिवराम ने बंदूक से छर्रे मारे, जिससे पीड़ित की छाती व हाथ पर गंभीर चोटें आयीं। पीड़ित ने इस बात का जिक्र करते हुए पट्टी पटवारी प्रकाश सैनी को लिखित शिकायत दी, लेकिन पटवारी सैनी ने मामला केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दर्ज किया। इसे पटवारी प्रकाश सैनी की घोर लापरवाही व कर्तव्य विमुखता बताया गया है।
मामले के अनुसार पीड़ित महेश चंद्र की जमीन ईश्वरी राम व शिव राम के पास थी। महेश चंद्र लॉक डाउन में घर आया तो पहले ईश्वरी राम के लड़के राजू व प्रकाश ने उससे मारपीट की और बाद में मनोज कुमार पुत्र शिव राम ने महेश के सीने पर बंदूक से गोली चलायी लेकिन पटवारी ने मामला हल्की धाराओं में दर्ज किया।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित मनोज कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत आरोप तय किए हैं, और जिलाधिकारी से पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
