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मप्र के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ चल रहा धोखाधड़ी का मामला दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश

Supreme Court

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए।

राजेंद्र भारती ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इस मामले में बचाव पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने की कोशिश की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जिला अभियोजन अधिकारियों के साथ मिलकर दबाव बना रहे हैं।

सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि वह गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने को तैयार है, इसलिए मामले को ट्रांसफर करने की जरुरत नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गवाहों पर दबाव डालने के आरोप गंभीर हैं, इसलिए केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा है। भारती के खिलाफ एक बैंक मैनेजर ने शिकायत की थी कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर जिला सहकारी ग्रामीण बैंक में गलत तरीके से पैसे जमा कराई थी। इसी मामले में ट्रायल चल रहा है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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